अभी जारी हुई अनलॉक 4 की गाइडलाइन जान लेकर रहेगा या जिंदा बचेगा

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देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 34 लाख के पार चले गये हैं. कोरोना के कुल केसेज में दुनिया में तीसरे नंबर पर आने के बाद भारत अब मौतों के लिहाज से भी इस स्थान पर पहुंच चुका है. भारत में मरने वालों की संख्या 62 हजार के पार हो गई है.
सरकार ने unlock-4 की guildline जारी कर दी है. सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो रेल चलाने को मंजूरी दे दी है. वहीं, 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है.

एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्राओं पर लगी हुई सभी प्रकार की रोक समाप्त। भारत के नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में जाने के लिए कोई रोक-टोक नहीं।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे. हालांकि, ऐसे समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा.

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद रहेंगे. वहीं, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे.
यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे।  कंटेनमेंट जोन के बाहर शिक्षकों से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक तौर पर स्कूल जा सकेंगे।

अनलॉक 4 में 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो शुरू होगी। गाइडलाइन मे कहा गया है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय / रेल मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।

राज्य शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।
पहले की तरह ही 65 साल से ज्‍यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।